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सुल्तानपुर पुलिस पर आरोप: एससी-एसटी एक्ट में गिरफ्तार अभियुक्त को छोड़ा

सुल्तानपुर पुलिस का नया कारनामा , प्रधान पति / प्रतिनिधि पर जानलेवा हमला तीन लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज । एससी / एसटी एक्ट के नामजद आरोपियों को थानाध्यक्ष हलियापुर ने 151 कर थाने से छोड़ा , एससी / एसटी एक्ट में तत्काल गिरफ्तारी का है प्रावधान । प्रधान पति आशाराम का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज , बांया हांथ व पैर हुआ फैक्चर , हलियापुर थाना क्षेत्र के तिरहुत गांव का मामला ।

क्या कहते हैं क्षेत्राधिकारी:

जब सीओ बल्दीराय / विवेचक लेखराज सिंह से वार्ता की गयी तो उन्होंने बताया कि एससी / एसटी एक्ट मेंं तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी का प्राविधान नहीं है , जिसके चलते 151 कर के नामजद आरोपियों को थानें से छोड़ दिया गया ।

यह कहते है कानूनविद:

जब इस बाबत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता से वार्ता की गयी तो उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय पूर्व सात वर्ष से कम की सजा में तत्कालीन गिरफ्तारी नहीं की जाती थी.

परन्तु सरकार द्वारा पारित एससी / एसटी एक्ट के नये कानून में तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी का प्राविधान है , अगर थानें से नामजद आरोपियों को छोड़ा गया है तो यह कानून का उल्लंघन है ।

रिपोर्ट:ज्ञानेंद्र

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