Uttar Pradesh News, UP News ,Hindi News Portal ,यूपी की ताजा खबरें
Uttar Pradesh

सुल्तानपुर में भी बढ़ी एम एल ए आजम खान की मुश्किलें- विस्तृत रिपोर्ट वीडियो के साथ।।

mla-azam-khans-troubles-increased-in-sultanpur-too

mla-azam-khans-troubles-increased-in-sultanpur-too

सुल्तानपुर में भी बढ़ी एम एल ए आजम खान की मुश्किलें- विस्तृत रिपोर्ट वीडियो के साथ।।

पूर्व कैबिनेट मंत्री व रामपुर से सपा विधायक आजम खान पर पांच दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। फिलवक्त वो सीतापुर जेल में निरुद्ध हैं। इस बीच उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब सुल्तानपुर की सेशन कोर्ट ने आठ वर्ष पूर्व उनके द्वारा दिए गए एक विवादित बयान को लेकर उन्हे नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने डीएम सुल्तानपुर को भी नोटिस दिया है। मामले में 14 जून को अगली सुनवाई होगी।

बता दें कि जौहर विश्वविद्यालय में मुलायम सिंह यादव के जन्मोत्सव पर आजम खान ने भव्य आयोजन किया था। आरोप के मुताबिक मीडिया कर्मियों के जरिए खर्च का ब्यौरा पूछने पर नगर विकास मंत्री रहे आजम खां ने कहा था कि तालिबानी संगठन , दाऊद इब्राहिम व अबु सलेम के फंड से अनुदान मिला है। 22 नवम्बर 2014 को उनका यह बयान समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था। आजम खान के विवादित बयान को अखबारों में पढ़ने के बाद उससे क्षुब्ध होकर सुल्तानपुर के कोतवाली नगर थाना अंतर्गत शिवपुरी निवासी ज्ञानेंद्र तिवारी ने एक परिवाद कोर्ट में दायर किया था।

कोर्ट में परिवाद दाखिल करते हुए ज्ञानेंद्र ने कहा था कि आजम खान का यह बयान देश-समाज के लिए घातक है उन्हें तलब कर दण्डित किये जाने की उसने मांग की थी। इस मामले में परिवादी ज्ञानेंद्र तिवारी का बयान दर्ज होने के बाद अन्य साक्षियों के बयान में पत्रावली चल रही थी। तारीख पर पैरवी न होने की वजह से 4 जनवरी 2016 को तत्कालीन एसीजेएम-पंचम की कोर्ट ने परिवाद को निरस्त कर दिया था। परिवाद खारिज होने के करीब छह साल बाद ज्ञानेंद्र ने कोर्ट के जरिए निरस्त करने के सम्बन्धी हुए आदेश को जिला जज की अदालत में चुनौती दी।

परिवादी ज्ञानेन्द्र तिवारी ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पूर्व अधिवक्ता के जरिये सही सूचना न देने की बात कहकर निगरानी पेश करने में देरी को आधार बताया। ज्ञानेंद्र ने अपने नये अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय के माध्यम से जिला जज की अदालत में फौजदारी निगरानी दाखिल कर मजिस्ट्रेट कोर्ट आदेश को निरस्त कर पुनः विधि अनुसार सुनवाई करने की मांग किया। जिसके बाद अब सेशन कोर्ट के जज राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने पूर्व मंत्री आजम खान व सुलतानपुर के जिलाधिकारी को नोटिस भेजने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 14 जून को होगी।

Report – Gyanendra

 

Related posts

बहराइच- चांदपुरा गोश्त मंडी पर प्रशासन की छापेमारी.

kumar Rahul
7 years ago

कर्मचारियों की समस्याएं खत्म करेंगे: नव नियुक्त मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय

Shivani Awasthi
7 years ago

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ महेंद्र नाथ पांडेय के जिले में सपा – बसपा का जश्न

UP ORG DESK
6 years ago
Exit mobile version