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पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की स्थानांतरण याचिका खारिज

Gayatri Prasad Prajapati Transfer Petition Dismissed

Gayatri Prasad Prajapati Transfer Petition Dismissed

पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ थाना गोमतीनगर में दर्ज मुकदमे के पुनरीक्षण वाद के स्थानांतरण के संबंध में उनकी ओर से दायर याचिका जिला न्यायाधीश नरेंद्र कुमार जौहरी ने खारिज कर दी। डॉ. नूतन ठाकुर ने गायत्री द्वारा गाजियाबाद की एक महिला की सहायता से उन्हें तथा उनके पति आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को दुष्कर्म के फर्जी मामले में फंसाने के लिए मुकदमा लिखवाया था।

मामले में राजधानी पुलिस ने गायत्री के खिलाफ आरोप पत्र भेजा था, जिसे सीजेएम लखनऊ द्वारा संज्ञान लिया गया। राज्य सरकार ने पुनरीक्षण वाद दायर किया था, लेकिन गायत्री ने अपर जिला जज मुकेश कुमार सिंह द्वितीय को वाद के स्थानांतरण की प्रार्थना की थी। इसका नूतन ने विरोध किया था। शनिवार को पारित आदेश में जिला न्यायधीश ने गायत्री के आरोपों को आधारहीन पाते हुए स्थानांतरण वाद खारिज कर मुकेश कुमार सिंह को पुनरीक्षण वाद का शीघ्र निस्तारण करने के आदेश दिए।

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