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दहेज हत्या में परिवार के चार लोगों को दस साल की सजा

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दहेज हत्या में परिवार के चार लोगों को दस साल की सजा

हरदोई।दहेज हत्या में परिवार के चार लोगों को दस साल की सजा,जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार सिंह ने दोषसिद्ध पाए जाने पर सुनाई सजा,मृतका के पति सहित उसके परिवार के चार लोगों को 15 हजार रुपए के अर्थदण्ड सहित दस वर्ष के कारावास की सजा,सुरसा थाना क्षेत्र मलिहामऊ निवासी बद्रीनाथ दीक्षित ने बेटी अनामिका उर्फ सोनी की शादी 04 फरवरी 2013 को कोतवाली क्षेत्र के सुभाषनगर निवासी विपिन मिश्र से कराई थी,सुसराल वालों ने अतिरिक्त दहेज के रूप में एक लाख की नकदी और सोने का ब्रेसलेट मांगा गया था, जो वह नही दे सका,25 नवम्बर 2013 को उसकी पुत्री की हत्या कर दी गई। वादी जब पुत्री की ससुराल पहुंचा तो अनामिका मृत हालत में मिली और ससुराल पक्ष के लोग फरार हो गए।

Report:- Manoj

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