इलाहाबाद हाई कोर्ट (allahabad high court) में अनुसूचित जाति सूची में धंगड़ जाति को संशोधित किये जाने को लेकर चुनौती दी गई थी. इस याचिका में संविधान की अवमानना का आरोप लगाया गया है. पूरे मामले में हाई कोर्ट ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से जवाब माँगा है.
संविधान की अवमानना का आरोप:
- यूपी की अनुसूचित जाति सूची में धंगड़ जाति को संशोधित किए जाने को चुनौती दी गई है.
- याचिका में संविधान की अवमानना का आरोप लगाया गया है.
- इसपर हाईकोर्ट ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से जवाब मांगा है.
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राज्य सरकार से भी जवाब मांगा गया है.
- आयोग ने सूची में 27वें नम्बर पर मौजूद धंगड़ को संशोधित किया.
- याचिका में आरोप स्वरुप बदलना आयोग और प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया गया है.
HC ने आयोग से माँगा जवाब:
- कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 341(2) के तहत भारत की संसद को ही सिर्फ है अधिकार है.
- हवाला दिया गया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने स्वरुप बदलने को गलत बताया है
- इसपर आगरा के श्याम प्रकाश बोधि ने याचिका दाखिल की है.
- भारतीय एससी-एसटी महासभा की ओर से याचिका दाखिल की है.
- चीफ जस्टिस डी बी भोसले और जस्टिस यशवन्त वर्मा की खंडपीठ ने अब जवाब माँगा है.
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Kamal Tiwari
Journalist @weuttarpradesh cover political happenings, administrative activities. Blogger, book reader, cricket Lover. Team work makes the dream work.