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सुप्रीम कोर्ट ने बार डांसरों के लाइसेंस मामले में महाराष्ट्र सरकार को दिया आदेश

supreme court

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बार डांसरों के लाइसेंस से सम्बंधित मामले में महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया है और कहा है कि सरकार 8 डांस बार को दो दिनों यानी 12 मई तक लाइसेंस जारी करे।

सुप्रीम कोर्ट ने इस सन्दर्भ में बार मालिकों को भी बुधवार तक पुलिस को इस बात का हलफनामा देने को कहा है कि वो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को बार और डांस एरिया में काम पर नहीं लगायेंगे।

बता दें कि महाराष्ट्र में डांस बार बंद कर दिए गए थे जिसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जरुरी दिशा-निर्देशों के बाद शुरू करने की बात हुई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ली क्लास 
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरआर पाटिल फाउंडेशन के वकील को फटकार भी लगाई। वकील ने कोर्ट में कहा कि पुलिस को बार गर्ल्स की भी आपराधिक पृष्ठभूमि का पता करना चाहिए। इस पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि क्या है ये? क्या वो अपराधी हैं? हम चाहते हैं कि बार बालाएं अपनी रोजी-रोटी कमाएं और आप रोजी-रोटी के लिए काम करने के उनके हक को छीनना चाहते हैं।

बार बालाओं से रोजी रोटी से के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया था और कहा था कि इस देश में उनके लिए भी जगह है और उनको रोजी-रोटी मिले इसकी व्यवस्था की जाएगी। हालांकि आरआर पाटिल फाउंडेशन बार खोले जाने का विरोध कर रहा है।

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