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अनिल अम्बानी को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, चार हफ्ते में नहीं लौटाई रकम तो जाना पड़ेगा जेल

Reliance chairman Anil Ambani gets bigger blow from Supreme Court

Reliance chairman Anil Ambani gets bigger blow from Supreme Court

अनिल अम्बानी को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका,

चार हफ्ते में नहीं लौटाई रकम तो जाना पड़ेगा जेल

सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को अवमानना का दोषी भी ठहराया है। कोर्ट ने ये फैसला एरिक्सन को 550 करोड़ रुपये बकाया चुकाने के मामले में सुनाया है। कोर्ट अंबानी सहित अन्य दो पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट का कहना है कि जुर्माना एक महीने के भीतर भरें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक महीने की जेल होगी। एरिक्सन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी से ठहराया अवमानना का दोषी, रिलायंस ग्रुप के प्रमुख अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उन्हें अपने कंपनी समूह के दो डायरेक्टरों को साथ जेल भी जाना पड़ सकता है। दरअसल, सर्वोच्च अदालत ने एरिक्सन इंडिया की याचिका पर अनिल अंबानी समेत उनके दो डायरेक्टरों को अवमानना का दोषी करार दिया है।

मामला एरिक्सन इंडिया को 550 करोड़ रुपये की बकाया राशि दिए जाने का है मामला

मामला एरिक्सन इंडिया को 550 करोड़ रुपये की बकाया राशि दिए जाने का है। अगर अंबानी यह राशि चार हफ्ते में नहीं चुकाते हैं तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। गौरतलब है कि रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ बकाया भुगतान नहीं करने पर टेलिकॉम उपकरण निर्माता एरिक्सन ने उच्चतम न्यायालय में तीन अवमानना याचिकाएं दायर की थीं। रिलायंस कम्युनिकेशन (आरकॉम) के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ दायर की गई अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। 550 करोड़ रुपये का बकाया नहीं चुकाने की वजह से स्वीडिश कंपनी एरिक्सन ने अनिल के खिलाफ अदालती अवमानना का मुकदमा कर रखा है।

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