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चेक बाउंस केस में अभिनेता राजपाल यादव को 6 महीने की जेल

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चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को दिल्ली की कोर्ट में सुनवाई के बाद 6 महीने की सज़ा सुना दी गयी. दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने आज फ़िल्म अभिनेता राजपाल यादव, उनकी पत्नी और उनकी कंपनी को चेक बाउंस केस में सज़ा सुनाई है.

दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने 13 अप्रैल को राजपाल यादव उनकी पत्नी और उनकी कंपनी को दोषी ठहराया था. राजपाल यादव ने फ़िल्म ‘अता पता लापता’ के लिए साल 2010 में 5 करोड़ का लोन लिया था, लेकिन वह लोन लौटाया नहीं, बल्कि लोन लौटाने के लिए जो चेक दिए थे वह चेक बाउंस हो गए थे. दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत में आज इस मामले पर सुनवाई हुई. जिसके बाद अभिनेता राजपाल यादव को 6 महीने के कारावास की सज़ा सुना दी गयी.

क्या है मामला:

लक्ष्मी नगर स्थित मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने अप्रैल 2010 में सात चेक बाउंस होने पर प्रीत विहार थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता ने कहा था कि राजपाल यादव ने ‘अता पता लापता’ फिल्म बनाने के लिए पांच करोड़ रुपये उधार लिए थे।

2 नवंबर 2012 को यह फिल्म रिलीज भी हो गई, लेकिन उन्होंने उधार लिए पैसे नहीं चुकाए। इस मामले में राजपाल यादव को कोर्ट में पेश होने के लिए कई समन भी भेजे गए, लेकिन वह एक बार भी कोर्ट नहीं पहुंचे। उनके वकील ने भी कोर्ट में गलत हलफनामा पेश किया था। बता दें कि इसी मामले में 2013 में राजपाल यादव को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया था।

15 अप्रैल को अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश अमित अरोड़ा ने अपने फैसले में कहा था शिकायतकर्ता ने आरोपितों को पैसे उधार दिए थे, न कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आरोपितों ने खुद यह बात भी स्वीकार की है कि संबंधित चेक उनके खाते से जुड़े हैं और चेक पर हस्ताक्षर भी उन्हीं के हैं।

वहीं, फिल्म अभिनेता राजपाल यादव ने कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद कहा था कि वह कोर्ट का सम्मान करते हैं।

उन्होंने कहा कि पहले भी जब आदेश आया था तो उन्होंने कोर्ट का सम्मान किया था। आगे भी जो फैसला आएगा उसका सम्मान करेंगे। जो लोग उल्टे सीधे सबूत रखकर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। वह अपनी कोशिशों में सफल नहीं हो पाएंगे। जिन लोगों ने मुझे बर्बाद करने की साजिश रची है उनका पूरा सच आएगा। राजपाल यादव ने बताया कि जब उनकी फिल्म का म्यूजिक लांच हुआ था। उसके अगले ही दिन उनके पीए से फोन पर यह इस तरह की बातें कही थीं। राजपाल ने कहा कि उन्होंने इंवेस्टमेंट के नाम पर पांच करोड़ रुपये लेने की बात हमेशा स्वीकारी है।

बहरहाल इस केस पर आज दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने उनके खिलाफ फैसला सुनाते हुए अभिनेता को 6 माह की कारावास की सज़ा सुनाई है.

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