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जद(यू) विधायिका को शराब रखने के जुर्म में पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत!

JDU MLC Manorama Devi

JDU MLC Manorama Devi

बिहार में मौजूदा नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जद(यू) की विधायिका मनोरमा देवी को पटना हाईकोर्ट ने शराब रखने के मामले में जमानत दे दी है।

घर में मिली थी शराब की बोतलें:

बिहार में मौजूदा जद(यू) की सरकार की विधायिका मनोरमा देवी पर शराब रखने के जुर्म के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसके बाद विधायिका मनोरमा देवी को गिरफ्तार कर लिया था। जिसकी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उन्हें जांच में सहयोग करने की शर्त पर जमानत दी है। विधायिका के वकील वाई.वी गिरी ने अदालत के सामने यह तर्क रखा कि, शराब की बोतलें विधायिका के घर से बरामद हुई थी, उन्हें पीते हुए पकड़ा नहीं गया था। गौरतलब है कि, नितीश सरकार ने बिहार राज्य में शराब पीने और बिकने दोनों पर रोक लगा दी है।

नितीश कुमार का बिहार सुशासन:

बिहार सरकार की विधायिका मनोरमा देवी को शराब रखने के जुर्म में जमानत मिल गयी है। शराब की बोतलें मनोरमा देवी के घर से बरामद हुई थी। 27 मई को गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनकी जमानत की अर्जी ख़ारिज कर दी थी। मनोरमा देवी के खिलाफ आबकारी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। गौरतलब बात यह है कि, मनोरमा देवी के लड़के रॉकी यादव ने कक्षा 12 के छात्र आदित्य सचदेवा को सिर्फ गाड़ी ओवरटेक करने पर गोली मार दी थी।

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