Uttar Pradesh News, UP News ,Hindi News Portal ,यूपी की ताजा खबरें
India

30 नवंबर तक आय कर जमा करके बेहिसाब धन को अवैध होने से बचाएं !

Income tax department

आयकर विभाग ने  बेहिसाबी धन का खुलासा करने वालों को 30 नवंबर तक कर की इनकम टैक्स की पहली पहली किश्त जमा करने का निर्देश दिया है। बता दें कि यदि बेहिसाब धन का खुलासा करने वाले अगर 30 नवंबर टैक्स नही जमा करते हैं तो उनका धन अवैध करार दे दिया जायेगा। आयकर विभाग बेहिसाब धन का खुलासा करने वाले लोगों को आय खुलासा योजना (आईडीएस) के तहत कर की किस्त चुकाने का मौका दे रही है ।

घरेलू कालाधन धारकों के लिए चलाई गई थी ‘आईडीएस ‘ योजना

ये भी पढ़ें :पैन कार्ड न होने पर अब आप मुसीबत में पड़ सकते हैं !

 

Related posts

3 जून : जानें इतिहास के पन्नों में आज का दिन क्यों है ख़ास!

Vasundhra
8 years ago

वीडियो: ‘आधी लोमड़ी और आधी महिला’ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल!

Shashank
8 years ago

राष्ट्रपति ने रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर दी शुभकामनाएं!

Namita
8 years ago
Exit mobile version