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हिमाचल : HC ने दिया बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लगाने के आदेश

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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पंचायती राज संस्थानों में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लगाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने अधिकारियों के ढुलमुल रवैये पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार को सभी सरकारी कार्यालयों में जवाबदेही बढ़ाने के लिए यह आदेश दिया है।

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बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लगाने के आदेश :

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प्रतिवादी को एक पंचायत में एक समय तय करना चाहिए :

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अदालत ने यह आदेश ऐसे समय में जारी किया है, जब पंचायती राज निदेशक आर. सेल्वम ने स्वीकार किया कि पंचायतों के समुचित संचालन के लिए उपायों को अपनाने का मुद्दा काफी बड़ा है और जितना दिखता है, कहीं उससे अधिक गंभीर है। सेल्वम के अनुसार, पंचायतों के समुचित संचालन के लिए बड़े स्तर पर फैसला लिए जाने की जरूरत है।

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