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हाईवे पर शराब के ठेकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय पर अडिग!

liquor ban on highways

गत वर्ष दिसंबर माह में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक आदेश जारी किया गया था जिसके तहत देश के सभी राष्ट्रीय व राज्यों में मौजूद हाईवे पर शराब के ठेकों को हटाने के आदेश दिए गए थे. बता दें कि इस आदेश के अनुसार इन सभी ठेकों को हाईवे से 500 मीटर की दूरी पर प्रबंध करने के आदेश दिए गए थे. जिसके तहत यह नियम एक अप्रैल से लागू होना था. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक बार फिर विचार किया गया है. बता दें कि कोर्ट के इस आदेश के बाद इस मामले से जुड़ी कई याचिकाएं दायर की गयी थी. जिसके बाद कोर्ट द्वारा इस पर पुनर्विचार कर आदेश जारी कर दिया गया है. इस आदेश के तहत कोर्ट अपने पुराने फैसले पर अडिग है.

आदेश में बड़े होटल व रेस्टोरेंट भी शामिल :

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