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Guidelines for Lockdown 4

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Guidelines for Lockdown 4

 

दिल्ली:गृह मंत्रालय ने भारत सरकार के मंत्रालयों / विभागों, राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य / केंद्रशासित प्रदेशों के अंतर्गत प्रशासन के लिए #COVID19 के नियंत्रण के लिए उपायों पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। #LockDown4 31 मई 2020 तक प्रभावी रहेगा।

सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इस तरह के स्थान 31 मई तक पूरे देश में बंद रहेंगे।

देशभर में रेड,ऑरेंज,ग्रीन जोन के अलावा कन्टेन्टम जोन और बफर जोन बनाये गए

–मार्किट खुलने का नियम राज्य तय करेगा

–इंटर स्टेट बसें चलाने का निर्णय राज्य खुद लेंगे

–शादी में 50 से ज्यादा लोगो को इज़ाज़त नही

–सार्वजनिक इलाको में थूंकने पर जुर्माना लगेगा

–देशभर में नाईट कर्फ्यू जारी रहेगा

–65 साल से ज्यादा और 10 साल से छोटे बच्चे बाहर न निकले,प्रतिबंध है

–मास्क पहनना अनिवार्य

–लॉक डाउन का उलंघन करना कानूनी अपराध

–अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नही

–कम से कम कर्मचारी दफ्तर बुलाये,थर्मल स्क्रीनिंग दफ्तरों में जरूरी

–ज्यादा जिम्मेदारी राज्यो पर केंद्र सरकार ने छोटी है

–सरकारी अधिकारी के कार्य में दखल देने पर कार्यवाही होगी

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