Uttar Pradesh News, UP News ,Hindi News Portal ,यूपी की ताजा खबरें
India

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश- अब हाईवे पर नहीं मिलेगी शराब!

state highways

सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राजमार्गों पर शराब मिलने को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाते हुए देशभर के हाइवे पर शराब बंद करने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टीस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने ये निर्देश दिया है.

1 अप्रैल से लागू नए निर्देश:

सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था जिनमें हाईवे पर होने वाली दुर्घटनाओं का जिक्र था. याचिका में कहा गया था कि सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं शराब पीने के कारण हो हुई हैं. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी याचिकाओं का संज्ञान लिया था और इसका असर अब पूरे देश पर पड़ेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पहले भी केंद्र और राज्य को नोटिस भेजा था. अब जबकि कोर्ट ने फैसला दे दिया है, नए आदेश के बाद 1 अप्रैल 2017 से हाईवे पर शराब की दुकानें ना दिखाई देंगी और इनके लाइसेंस को दोबारा जारी किया जायेगा.

Related posts

हिमाचल चुनाव LIVE: खिला कमल.. लेकिन हारे धूमल

Kamal Tiwari
7 years ago

भाजपा के हुए नीतीश, अब ‘कमल’ के साथ लड़ेंगे चुनाव : लालू

Namita
8 years ago

केंद्र सरकार बढ़ाएगी दुरंतो, राजधानी और शताब्दी ट्रेन का किराया !

Shashank
9 years ago
Exit mobile version